राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के पांचवें दिन सुधारात्मक सेवाएं एवं बन्दीगृह विधेयक सदन में पारित हो गया है। इसी तरह मंत्री वेतन तथा भत्ता संशोधन विधेयक 2024 और मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2024 भी विधानसभा में पारित हुआ है। इसके साथ ही कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे और मंत्री अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे।
मंत्री नरेद्र शिवाजी पटेल ने सदन में विधेयक की जानकारी दी
सरकार की तरफ से मंत्री नरेद्र शिवाजी पटेल ने सुधारात्मक सेवाएं एवं विधेयक की जानकारी दी। अधिकारियों की भूमिका जेल सुधार में रहती है, हम लोगों की भी भूमिका तय करनी होगी। विपक्ष से सुझाव मांगे थे, विपक्ष के किसी भी विधायक ने नहीं दिए। देश में 130 साल पुराने कानून चल रहे थे। एमपी में सुधारात्मक सेवाएं एवं विधेयक लाया गया है, इस विधेयक के माध्यम से कानून बदलने का काम होगा। इस विधेयक में ई मुलाकात और जेल में मोबाइल अन्य उपकरण रखने के लिए कड़ा कानून लाए हैं। महिलाओ और ट्रांसजेंडर्स के लिए विधेयक में अलग प्रवधान किए हैं। कैदियों के भोजन व्यवस्था की राशि में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की है। हम सबका दायित्व है जो छोटे अपराध के कारण है जो अपराधी बन गए है उनको सुधार करने का मौका देना चाहिए।
मध्य प्रदेश के मंत्री अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे
मध्य प्रदेश मंत्री वेतन तथा भत्ता संशोधन विधेयक 2024 विधानसभा में पारित हुआ है।
कुलपति अब कहलाएंगे कुलगुरु
मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधायक 2024 विधानसभा में पारित हुआ है।
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