Sasaram News: सासाराम कोर्ट ने आज बुधवार (4 दिसंबर) को अपनी ही नाबालिग लड़की की हत्या के आरोप में एक मां और लड़की के मौसा को उम्र कैद की सजा सुनाई है. मामला 31 साल पुराना है. बता दें कि 6 अप्रैल 1993 में अकोढीगोला थाना क्षेत्र में धनक्षरी कुमारी नाम की एक 17 वर्षीय युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वहीं, हत्या के सबूत को छुपाने को लड़की के शव को मिट्टी के अंदर गाड़ दिया गया था.
अवैध संबंध छिपाने के लिए बेटी की हत्या
31 साल तक चले जांच पड़ताल और लंबे ट्रायल के बाद अब जाकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. मामले में एडीजे– 2 के कोर्ट ने मृतक धनक्षरी कुमारी की सगी मां संगौरी देवी तथा उसके मौसा हरिनारायण सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इस संबंध में अपर लोक अभियोजक हुसैन इजहार अंसारी ने बताया कि, संगौली देवी की उसके जीजा हरिनारायण सिंह के साथ अवैध संबंध था, जिसकी जानकारी उसकी बेटी धनक्षरी को चल गई थी.
शव को मिट्टी में किया था दफन
ऐसे में अपने अवैध संबंध को छिपाने के लिए संगौली देवी तथा उसके बहनोई हरिनारायण सिंह ने मिलकर धनक्षरी की गोली मारकर हत्या कर दी. वहीं, साक्ष्य को छुपाने के लिए उसके शव को मिट्टी में दफन कर दिया था. लंबे ट्रायल के बाद अंतत: मृतक संगौली देवी तथा मृतक की मौसी हरिनारायण सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.
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