सोहराब आलम, मोतिहारी। दशम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बृजेश कुमार ने चाकू गोदकर हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व तीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह सजा हरसिद्धि थाना के झरवा निवासी इंदू उर्फ सैफ़ उर्फ सैफ अली को हुई। वहीं एक अन्य अभियुक्त सरिसवा मुरारपुर निवासी जगत सिंह के पुत्र भनु सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

28 जनवरी 2024 में हुई थी हत्या

मामले में हरसिद्धि थाना के सरिसवा निवासी मैनुद्दीन अंसारी की पत्नी नूर सलीना खातून ने अपने पुत्र समीर आलम के सीने में चाकू घोंपकर हत्या कारित करने को लेकर हरसिद्धि थाना कांड संख्या 45/2024 दर्ज कराते हुए इंदू उर्फ सैफ़ अली एवं सरिसवा निवासी नागेंद्र मांझी को नामजद की थी। आरोप था की 28 जनवरी 2024 की संध्या करीब पांच बजे नामजद अभियुक्तों सहित दो अन्य लोग आए और उसके पुत्र को बुलाकर ले गए। देर रात तक उसका पुत्र घर नहीं आया तो उसकी खोजबीन की गई। सुबह में हरसिद्धि थाना के ही दरियापुर गांव के समीप एक झाड़ी से पुलिस ने समीर का शव बरामद किया। समीर के सीने में चाकू मारी गई थी।

प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह

अनुसंधान के दौरान दो दिन बाद ही पुलिस ने नामजद अभियुक्त इदु उर्फ सैफ़ अली को धर दबोचा। पुलिसिया पूछताछ के बाद हत्या की गुथी सुलझती चली गई। हत्या का कारण पुरानी दुश्मनी व प्रेम प्रसंग बना। पुलिस अनुसंधान के एक माह बाद ही इदू उर्फ सैफ़ अली व हरसिद्धि थाना के ही अप्राथमिकी अभियुक्त मुरारपुर सरिसवा निवासी जगत सिंह के पुत्र भनु सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया तथा अभियुक्त नागेंद्र मांझी के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखा।

17 महीने बाद मिली आजीवन कारावास की सजा

सत्र वाद संख्या 619/2024 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक दीपक पटेल एवं सहायक अधिवक्ता मो. शहाबुद्दीन ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन साक्ष्य कराया। न्यायालय ने घटना के महज 17 महीना के भीतर ही सत्रवाद विचारण की प्रक्रिया पूरी कर तथा दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद आज बुधवार को धारा 302,201/34 भादवि में दोषी पाते हुए अभियुक्त इदू उर्फ सैफ़ अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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