सोहराब आलम /मोतिहारी पूर्वी चम्पारण। जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय छात्र दीपांशु हत्याकांड में छह साल दो माह दस दिन बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। आठ आरोपियों में से चार को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी अदालत में रो पड़े, जबकि दीपांशु के परिजनों की आंखें भी भर आईं।
क्या था मामला
पीड़ित दीपांशु के पिता चंद्रशेखर प्रसाद के घर के पीछे लेडी डॉक्टर पूजा मजूमदार का कथित क्लिनिक था। क्लिनिक के लिए रास्ते की मांग चंद्रशेखर की जमीन से की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आरोप है कि इस पर पूजा मजूमदार ने साजिश रचकर दीपांशु की हत्या कराने की सुपारी दी।
चाकू से दीपांशु के सीने पर वार किया
पांच जून 2019 की रात करीब 10:30 बजे आरोपी विवेक गिरी, आलोक पांडे और दो अन्य अज्ञात लोग घर में घुसे, जहां दीपांशु अपने भाइयों के साथ टीवी देख रहा था। विवेक ने चाकू से दीपांशु के सीने पर वार किया। उसे बचाने आए भाई नवनीत पर भी गले और कंधे पर वार किया गया। हमलावर इसके बाद पूजा मजूमदार के परिसर में गए, जहां उमेश गिरी और बुलेट गिरी मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें भगा दिया। घायल दीपांशु को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
आरोपियों को गिरफ्तार किया
हत्या के बाद विवेक ने चंद्रशेखर को फोन कर केस उठाने की धमकी दी, अन्यथा अंजाम बुरा होने की चेतावनी दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया।
कोर्ट में सुनवाई और फैसला
सरकारी वकील कुमार पंकज ने बताया कि केस की सुनवाई में 11 गवाहों ने बयान दिया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत ऑडियो क्लिप और प्रत्यक्षदर्शी भाई नवनीत के बयान को साक्ष्य के रूप में मानते हुए अदालत ने विवेक कुमार, उमेश गिरी, बुलेट गिरी और लेडी डॉक्टर पूजा मजूमदार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा होगी।
परिवार की प्रतिक्रिया
फैसले के बाद दीपांशु की मां नीतू देवी ने कहा, आज मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। उसके हत्यारों को सजा मिल गई है। छह साल से हम न्याय की राह देख रहे थे।
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