Motihari shows strictness against traffic rule violators पूर्वी चंपारण के आरक्षी अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ट्रैफिक रूल उल्लंघन करने वालों के खिलाफ काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं।आम हो या खास सबका चालान कट रहा है। नो पार्किंग जोन में किसी भी वीआईपी की गाड़ी खड़ी हो अगर उसकी जानकारी उन तक पहुंच गई तो चालान कटना निश्चित है।
चालान काटने की चुनौती दी थी
ऐसा ही एक मामला मोतिहारी शहर से सामने आया है। जहां मुख्य पथ में खड़ी एक न्यायाधीश की गाड़ी का चालान कटा है। जिस गाड़ी की तस्वीर शहर के हीं एक व्यवसायी ने सोशल मीडिया पर डालकर ट्रैफिक पुलिस से चालान काटने की चुनौती दी थी।जिस पर एसपी ने संज्ञान लिया। जिसके बाद न्यायाधीश की गाड़ी की तस्वीर के साथ एसपी की कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि,इस मामले में जिला जज की सहमति से एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर चालान काटा गया है।
मुख्य सड़क में लगी हुई थी
दरअसल,एक यूपी नंबर की कार शहर के मुख्य सड़क में लगी हुई थी। कार पर अंग्रेजी में जज लिखा हुआ था। जिस कार की तस्वीर शहर के एक व्यवसायी ने खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। साथ हीं लिखा कि “उत्तर प्रदेश के बहुत सारे माननीय लोग हमारे यहां जज के रूप में प्रतिनियुक्ति हो गए हैं।
गाड़ी का चालान काटा गया।
देखिए किस प्रकार हमारे मोतिहारी के मेन रोड के बीच मे सड़क में गाड़ी लगाकर निश्चिंत होकर घूमते हैं। मौज मनाइए आप बिहार में हैं,उत्तर प्रदेश में होता तो आपके घरों पर बुलडोजर चल जाता। क्या ट्रैफिक पुलिस को साहस है इनका चालान काटने का आधे घंटे से गाड़ी खड़ी है।” इस पोस्ट पर एसपी ने संज्ञान लिया और जिला जज से संपर्क कर इसकी जानकारी दी। उसके बाद जिला जज की सहमति से इस गाड़ी का चालान काटा गया।
गाड़ी का चालान किया गया
एसपी स्वर्ण प्रभात ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद गाड़ी का चालान किया गया। गाड़ी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की थी। ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी कर दी थी। मामला न्यायपालिका से संबंधित था। इसलिए जिला जज को भी मामले से अवगत कराया गया। जिला जज साहब ने तुरंत मामले की इंक्वायरी की और सम्बंधित गाड़ी का चालान करने के लिए निर्देशित किया। कानून सबके लिए बराबर है। चालान किया गया। ड्राइवर की गलती है। ड्राइवर ने बिना गाड़ी मालिक की जानकारी के किया था। ड्राइवर के द्वारा ट्रैफिक रुल का उल्लंघन किया गया था।
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