दिनेश शर्मा, सागर। मध्यप्रदेश के सागर में महापौर चुनाव के दौरान मतपत्र फाड़ने और पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले में बीजेपी के दो वरिष्ठ नेताओं को सजा हुई है। कोर्ट ने वरिष्ठ नेता श्याम तिवारी और संजीव मोहन दुबे को एक-एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही 200 रुपए का जुर्माना भी लागाया है।

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दरअसल, सागर में 2014 में हुए महापौर चुनाव के दौरान तहसील स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए मतदान क्रमांक 22 में मतपत्र फाड़ने और पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम तिवारी और संजीव मोहन दुबे को न्यायालय ने 1 वर्ष की सजा और 200 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है।

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बता दें कि इस मामले में पीठासीन अधिकारी केएल रजक ने 6 जनवरी 2014 को सिविल लाइन थाने में अपने साथ हुई मारपीट और मतपत्र फाड़ने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच कर पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। आज न्यायालय ने सुनवाई करते हुए दोनों नेताओं को इस मामले में दोषी पाया। न्यायालय ने धारा 332 के तहत एक-एक साल की सजा सुनाई।

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