शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने 2008 बैच के (भारतीय वन सेवा) आईएफएस अफसर हरिशंकर मिश्रा को निलंबित कर दिया है. प्रतिनियुक्ति से वापस वन विभाग में आने के बाद भी सिवनी कार्य योजना में पदस्थ नहीं हुए थे. शासन के आदेश के उल्लंघन के मामले में विभाग ने यह कार्रवाई कार्रवाई की है.

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भोपाल डीएफओ रहते हुए अवैध वसूली के मामले में विभाग में शिकायत हुई थी. वन विभाग ने निलंबन का आदेश जारी किया है. भावसे 2008 वन संरक्षक को इस कृत्य के लिए अखिल भारतीय सेवाए (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के नियम-3 में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख कार्यालय भोपाल रहेगा. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.

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