इन्द्रपाल सिंह, इटारसी। मध्यप्रदेश के इटारसी के खेड़ा क्षेत्र निवासी नर्मदा प्रसाद उर्फ कल्लू यादव पर हमला करने वाले सभी पांचों आरोपियों को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 2-2 हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया है.

अति जिला लोक अभियोजक इटारसी भूरेसिंह भदौरिया ओर राजीव शुक्ला ने बताया कि 15 मई 2016 को शाम 5 बजे मंडी के काम को लेकर दोनों पार्टी के बीच झगड़ा हुआ था. यूनिक वेयर हाउस खेड़ा के पास फरियादी कल्लू यादव अपने भाई की दुकान कर चाय पी रहा था. तभी सभी पांचों आरोपियों ने एक राय होकर कल्लू यादव पर डंडे से हमला कर दिया.

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इस हमले में कल्लू यादव के सिर, कमर और अंगूठे में चोट आई थी. इस घटना की शिकायत फरियादी कल्लू यादव ने सिटी थाने में की थी. आज इस मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाते हुए पांच आरोपी पवन, अमित यादव, राकेश, नवीन को सजा से दंडित किया. इस मामले में 7 गवाहों को प्रस्तुत किया और करीब 16 दस्तावेजों से प्रकरण को प्रमाणित किया.

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न्यायाधीश सविता जड़िया तर्कों से सहमत होते हुए सभी आरोपियों को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपये से दंडित किया गया. जुर्माने की राशि फरियादी कल्लू यादव को दिये जाने के आदेश दिये है.

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