मनीष मारू, आगर मालवा। दिनदहाड़े महिला का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 20-20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 9-9 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
मध्य प्रदेश के आगर मालवा में तीन साल पहले एक महिला का दिनदहाड़े अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपियों को दोषी मानते हुए सोमवार को न्यायाधीश प्रदीप कुमार दुबे की कोर्ट ने 20-20 वर्ष कारावास और 9-9 हजार रूपए अर्थ दंड से दंडित किया है। बता दें कि कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति ने इस प्रकरण को जघन्य चिन्हित प्रकरण माना था।
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जून 2019 की घटना
एडीपीओ अनुप कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 27 जून 2019 को हुई थी। आरोपियों ने महिला का अपहरण कर उसे सूनसान जगह पर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीडिता की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी मोकमसिंह पिता रामसिंह सोंधिया 34 साल और आरोपी बालू सिंह चौहान पिता शिवलाल चौहान उम्र 22 साल निवासी ग्राम कुलमंडी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिला स्तरीय समिति ने इस प्रकरण को जघन्य अपराध माना था। आज इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है।
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