मनीष मारू, आगर मालवा। एक युवती के साथ छेड़छाड़ कर उसे जान से मारने की धमकी देना एक युवक को महंगा पड़ गया। सुसनेर अपर सत्र न्यायालय (पंकज कुमार वर्मा) ने आरोपी को 2 हजार रुपए के जुर्माने के साथ 4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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दरअसल मामला 19 जनवरी 2023 का है। युवती ने बताया था कि शाम करीब 07 बजे वह अपनी किराने की दुकान पर थी। उसकी बुआ घर के अंदर खाना बना रही थी। तभी दुकान पर आरोपी पाउच लेने आया और दुकान में अकेला देखकर बुरी नियत से युवती का हाथ पकड लिया। जब युवती शोर मचाने लगी तो आरोपी ने अपने हाथ से उसका मुंह दबा दिया और उससे कहा कि वह उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। वह उसे भगा ले जाएगा। इस पर पीड़िता ने आरोपी का हाथ अपने मुंह से हटाया और चिल्लाने लगी तो उसने धमकी कि अगर यह बात उसने किसी को भी बताई तो वह उसे और उसकी बुआ को जान से मार देगा।
युवती के शोर सुनकर जब उसकी बुआ घर के अंदर से आई तो आरोपी वहां से भाग गया। डर की वजह से उन्होंने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया लेकिन बाद में हिम्मत कर पिता को बुआ के घर बुलाया और घटना के बारे में बताया। युवती के पिता उन्हें साथ लेकर थाने पहुंचे और इसकी शिकायत की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354क, 354घ, 354, 456, 506 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8 पोक्सो एक्ट अंतर्गत मामला दर्ज किया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय ने एडीपीओ पवन सोलंकी के तर्क से सहमत होकर आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 4 साल का सश्रम कारावास और 2000 हजार का जुर्माना दंड के रूप में लगाया।
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