सुनील जोशी, अलीराजपुर। मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा में जघन्य हत्याकांड के तीन आरोपियों को जिला सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। इस बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के एक आरोपी की पहले की मौत (ताड़ के पेड़ से गिरने से) हो चुकी है। मामला चार साल पुराना है।

जानकारी घटना 2019 की है जहां एक ही परिवार के दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दोनों मृतक चचेरे भाई थे। प्रकरण में 14 सितंबर 2023 को माननीय न्यायालय अलीराजपुर द्वारा विचारण के पश्‍चात आरोपी सुरेश पिता ईडला, इंदर सिंह पिता केमता, अर्जुन उर्फ पारिक पिता नजरू, निवासी रजवट थाना रंगपुर गुजरात को भादवि की धारा 120 बी के अपराध के लिये आजीवन कारावास एवं 1-1 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। अर्थदण्ड नहीं अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इसी तरह भादवि की धारा 302/34 के अपराध के लिये मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है। प्रकरण के एक आरोपी ईडला की प्रकरण के न्यायालय में विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी। जानकारी पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास अलीराजपुर ने दी।

Read more- गंदी करतूत: शिक्षिका की बोतल में मिलाया पेशाब, मामला दर्ज 

पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी इडला पिता जंगलिया, सुरेश पिता इडला, इंदरसिंह पिता केमता निवासी रजवट निवासी गुजरात ने धारदार हथियारों से दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया और शवों को फेंक दिया गया था। मामले की जांच के दौरान खुलासा हुआ कि मृतकों में से एक वेस्ता पिता रेमला कथित तौर पर आरोपियों में से एक इडला पिता जंगलिया निवासी रजवट की लड़की को भगाकर ले गया था। उस झगड़े के निराकरण के लिए पंचायत भी बैठी थी, लेकिन विवाद का निराकरण नहीं हुआ और विवाद ज्यादा बढ़ गया। बाद में दोनों की लाश बरामद हुई थी। 

Read more- मप्र को मेडिकल काॅलेज की सौगात: MBBS की बढेंगी 700 सीटें, भोपाल के अलावा इन जिलों में खुलेंगे कॉलेज

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus