न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पैसा डबल करने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 50 हजार कार जुर्माना लगाया गया है। आरोपी ने तीन लोगों से करीब 4 लाख 70 हजार रुपए की धोखाधड़ी की थी।

दरअसल, जिले के न्यू डोला के रहने वाले पीड़ित संतोष कोल ने 28 फरवरी 2020 को रामनगर थाना में ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित के मुताबिक 2010 में राम जनकी मंदिर के पास रहने वाले अनुज सिंह ने अपने साथी राकेश कोठिया को संतोष से यह कहकर मिलवाया कि वह एक कंपनी में काम करता है, जो लोगों का पैसा जमा करवाती है और 6 साल में उस पैसे को डबल करके लौटा देती है।

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अनुज सिंह ने उसे कहा कि यह लोग उसके गांव के हैं, उस पर भरोसा करें और उसकी कंपनी में पैसा जमा कर दें। पैसा डबल करने की जवाबदारी उसकी होगी। पैसे दोगुना करने के लालच में संतोष कोल ने एक लाख, उसकी मां बुटईया कोल ने एक लाख बीस हजार और परिवार के अन्य सदस्य से एक लाख 70 हजार रुपए आरोपी ने ले लिए।

जब पीड़ित ने आरोपियों से अपने पैसे मांगे तो गुमराह करने लगे। पीड़ित ने पैसों को वापस करने के लिए जोर दिया तो आरोपी उससे लेनदेन का प्रमाण मांगने लगे। इसके बाद पीड़ित ने रामनगर थाना में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उनकी पतासाजी में जुट गयी। इसकी भनक जैसे ही आरोपी राकेश कोठिया को लगी वह मौके से फरार हो गया।

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वहीं इस मामले में दूसरे आरोपी अनुज सिंह के खिलाफ जांच के बाद पुलिस ने न्यायलय में पेश किया। जहां प्रमाणों के आधार पर उसे दोषी मानते हुए 3 साल के सश्रम कारावास और पचास हजार जुर्माना लगाया है। इस मामले की पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने की है। वहीं मामले के फरार आरोपी राकेश कोठिया की तलाश जारी है।

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