न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के अनूपपुर (Anuppur) में नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी लवकुश पटेल ने शादी का प्रलोभन देकर पांच साल तक पीड़िता से दुष्कर्म करता रहा। बाद में जब नाबालिग बालिग हुई तो आऱोपी वादे से मुकर गया। कोर्ट ने आरोपी पर 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

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सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की कक्षा 11वीं की पढ़ाई करने के दौरान लवकुश पटेल से जान पहचान हुई थी, इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। 10 अक्टूबर 2015 को आरोपी लवकेश ने शादी करने का वादा कर पहली बार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया और 20 सितंबर 2020 तक शारीरिक शोषण करता रहा। बाद में शादी करने से मना कर दिया। जिससे पीड़िता ने अनूपपुर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

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आज अनूपपुर विशेष न्याायाधीश आरपी सेवेतिया की न्यायालय ने धारा 376, 376(2)(एन), 450 भादवि 3/4, 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी लवकुश पटेल पुत्र बैजनाथ पटेल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पौडी खुर्द को बीस वर्ष का सश्रम कारावास और 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इस केस की पैरवी सहायक जिला अभियोजन ने की।

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