न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के अनूपपुर (Anuppur) में विशेष न्यायालय ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी पुष्पेन्द्र उर्फ गणेश यादव ने मार्च 2019 को तालाब में डुबो डुबोकर गांव के ही प्रकाश सिंह की हत्या कर दी थी।

पंडित प्रदीप मिश्रा के संविधान बदलने वाले बयान पर घमासान: अजाक्स ने कहा- दर्ज हो देशद्रोह का मामला, आंदोलन की दी चेतावनी

लोक अभियोजक ने बताया कि घटना 20 मार्च 2019 की। विमलेश सिंह अपने घर से ग्राम खांडा के मौहारटोला में एक किराना दुकान में सामान लेकर वापस घर आ रहा था, तभी फुटहा तालाब के पास किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह तालाब की मेढ में चढ़कर देखा तो पानी के किनारे प्रकाश सिंह गोंड को आरोपी पुष्पेन्द्र उर्फ गणेश यादव पीट रहा था। विमलेश सिंह द्वारा बीच-बचाव करने पर पुष्पेन्द्र ने उसकी गर्दन पकडकर धक्का दे दिया। साथ ही उसे भी जान से मारने की धमकी दी, जिससे विमलेश डर कर अपने घर चला गया। 23 मार्च 2019 को पता चला कि प्रकाश सिंह गोंड का शव तालाब में है। 24 मार्च 2019 को आरोपी पुष्पेन्द्र विमलेश को घर आकर फिर धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो ठीक नहीं होगा। लेकिन विमलेश ने यह बात उपसरपंच और जनपद सदस्य को बताया।

MP में चुनाव नहीं लड़ेगी जयस: राष्ट्रीय प्रभारी बोले- इलेक्शन में बिना हिस्सा लिए आदिवासी नेताओं की करेंगे मदद, हीरालाल अलावा को बताया कांग्रेसी

इसके बाद मृतक के पिता जैतहरी थाने में इसकी सूचना दी। जिसके बाद पुलिस घटना स्थल पहुंचकर शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पतला भिजवाया। साथ ही आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। आज विशेष न्यायाधीश एसएस परमार की न्यायालय ने आरोपी पुष्पेन्द्र उर्फ गणेश यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 3 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई हैं।

डॉक्टर पर कटर से जानलेवा हमला: सुपारी देने वाले दो आरोपी समेत 3 गिरफ्तार, एक आरोपी पहले ही हो चुका था अरेस्ट

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus