न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के अनूपपुर (Anuppur) में न्यायालय ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी अमनलाल कोल को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
लोक अभियोजक ने मंगलवार को बताया कि मार्च 2008 में पीड़िता की फुफेरी बहन का विवाह होने पर पीडिता उससे मिलने उसके ससुराल आती-जाती थी। इसी दौरान उसी गांव के अमनलाल कोल से उसकी जान-पहचान हो गई। जिसके चलते अमनलाल कोल ने पीडिता से विवाह करने का प्रस्ताव किया। जिसके बाद आरोपित ने पीडिता के साथ 30 मार्च को शारीरिक संबंध बनाते हुए विवाह करने का विश्वास दिलाया। उसके बाद लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। आरोपित ने पीडिता को अपने घर में भी 20 दिन तक साथ रखा और शारीरिक संबंध बनाया। लेकिन12 दिसम्बर 2020 को उसके घर पर लाकर छोड दिया। जब पीडिता ने विवाह के लिए बोली तो आरोपित ने इंकार करते हुए कहा कि अगर उसने रिपोर्ट की तो तुझे जान से मार दूंगा। इस संबंध में पीडिता ने अपने परिजन को घटना की जानकारी देते हुए लिखित शिकायत थाने में की। पुलिस शिकायत पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पीडिता के कथन के आधार पर धारा 164 के तहत अरोपित को गिरफ्तार कर अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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