न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला आया है। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास की सुनाया है। इसके अलावा आरोपी को 2000 रुपए की अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। इस केस की पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेमंत अग्रवाल ने की।

दरअसल, 11 अप्रैल 2022 को नाबालिग पीड़िता घर से बिना बताए कही चली गई थी। जब वह वापस नहीं आई तो घर वालों ने आसपास तलाश किया। नहीं मिलने पर ऋतिक दाहिया के घर पर देखा, जहां वह नहीं मिला। जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाना चचाई में केस दर्ज करवाया। 2 दिन बाद नाबालिग आरोपी के साथ दस्तयाब हुई। नाबालिग ने बताया कि ऋतिक दाहिया उसे बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ जबरतस्ती की। जिसके आधार पर संबंधित धाराओं को बढ़ाया गया। अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां दोनो पक्षों को सुनने के बाद सजा सुनाई गई।

न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि ‘‘ केस में पीड़िता 15 साल से कम आयु की थी। जिसके साथ बलात्संग का अपराध किया गया है। बालिका के इस प्रकार की शारीरिक हिंसा न केवल घटना के समय बल्कि उसके बाद संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती हैं। इस कारण आरोपी के प्रति कोई उदारता नहीं बरती जानी चाहिए। साथ ही न्यायालय ने अवयस्क पीड़िता को उसके पुनर्वास के लिए म.प्र. पीड़िता प्रतिकर योजना के तहत प्रतिकर दिलाए जाने का भी आदेश दिया।

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