न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में एक रोजगार सहायक को शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार करना महंगा पड़ गया। अपर कलेक्टर ने जैतहरी विकासखंड की गोधन ग्राम पंचायत के पूर्व रोजगार सहायक वीरेंद्र केवट को 31 जनवरी 2023 से 1 मार्च 2023 तक जिला जेल में निरूद्ध करने के आदेश जारी किए हैं।

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दरअसल, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वीकृत शौचालय निर्माण में 77 हितग्राहियों के नाम कूट रचित कर रोजगार सहायक ने 9 लाख 24 हजार रुपए डकार लिए थे। जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर जिला पंचायत ने वीरेंद्र केवट को कारण बताओ नोटिस जारी कर 9 लाख 24 हजार जिला पंचायत के खाते में जमा करने और जवाब प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन रोजगार सहायक ने राशि जमा नहीं की। इसके बाद कलेक्टर ने 24 मई 2022 को रोजगार सहायक केवट से राशि वसूली के लिए आदेशित किया। जिसके बाद अपर कलेक्टर अभय सिंह ओहरिया ने रिकवरी के लिए 25 जनवरी 2023 को फिर कारण बताओ नोटिस जारी कर वीरेंद्र केवट को अंतिम अवसर देते हुए राशि जमा कर 31 जनवरी 2023 को कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने को कहा। फिर भी वीरेंद्र केवट अनुपस्थिति नहीं हुआ।

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जिससे अपर कलेक्टर अभय सिंह ओहरिया ने पूर्व ग्राम रोजगार सहायक को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की धारा 2 जा, फौ, के तहत 31 जनवरी 2023 से 1 मार्च 2023 तक जिला जेल में निरूद्ध करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही जेलर को अनावेदक को 21 फरवरी 2023 को जिला पंचायत कार्यालय में हाजिर कराने को भी कहा है।

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