न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के आमाडांड खुली खदान से प्रभावित किसान पिछले 1 साल से नौकरी और मुआवजे को लेकर अनशन पर बैठे हैं। जिसे लेकर समय-समय पर किसानों ने उग्र आंदोलन भी किया है। जिला प्रशासन, SECL प्रबंधन और किसानों के बीच कई बार बैठक आयोजित कर खदान को चालू कराने की पहल की गई, लेकिन सारी पहल विफल रही। इधर नाबालिग से मारपीट कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 6 अलग-अलग धाराओं में उम्रकैद की सजा सुनाई है।
एक साल से अनशन पर बैठे किसान
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को प्रभावित किसान, प्रबंधन और प्रशासन के बीच बैठक आयोजित की गई, लेकिन यहां पर भी नियम शर्त को लेकर फिर से प्रबंधन और किसान उलझते दिखाई दिए। किसानों का कहना है कि हमारी जितनी जमीन ली गई उस एवज में ना तो हमें मुआवजा मिला ना ही नौकरी दी गई। एसईसीएल प्रबंधन ने कहा कि जो नियम सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, उसी नियम के अनुसार ही हम किसानों को नौकरी और मुआवजा उपलब्ध करा सकते हैं।
हालांकि इस दौरान अध्यक्षता कर रहे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि खदान भी चलना जरूरी है और किसानों को रोजगार भी मिलना जरूरी है। अब एसईसीएल प्रबंधन और किसान ही तय करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इन दोनों का सहयोग कर जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाए और आमाडाड ओसीपी खदान को चालू कराएं।
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पिछले एक वर्षों से किसान अपना आंदोलन कर ओसीपी को बंद होने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिससे करोड़ों का नुकसान एसईसीएल प्रबंधन को उठाना पड़ रहा। किसानों का कहना है कि प्रबंधन ने किसानों का भरपूर शोषण किया है आज इसी का नतीजा है कि किसानों को किसी प्रकार से एसईसीएल प्रबंधन के ऊपर विश्वास नहीं रह गया। हालांकि किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक नौकरी और मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक खदान नहीं चलने देंगे।
बैठक के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह, सरोधन सिंह अपर कलेक्टर, जितेंद्र सिंह पवार पुलिस अधीक्षक, अभिषेक राजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शिवेंद्र प्रताप सिंह एसडीओपी कोतमा, हरजीत सिंह मदान महाप्रबंधक एसईसीएल जमुना कोतमा क्षेत्र, आमाडाड ओसीपी से प्रभावित ग्राम निमहा, मझौली, टिमकीटोला के किसान एवं एसईसीएल प्रबंधन के अधिकारी मौजूद रहे।
नाबालिग से मारपीट कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
अपर व सत्र न्यायालय अनूपपुर ने नाबालिग से मार-पीट कर दुष्कर्म करने वाले 30 वर्षीय आरोपी रामबली केवट पुत्र श्याम केवट निवासी घोडा दफाई भालूमाडा को 6 अलग-अलग धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने 6 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने बताया कि 8 दिसबंर 2018 को पीड़िता निस्तार करने के लिए घर की पीछे बने शौचालय की ओर जा रही थी। इस दौरान आरोपी पीछे-पीछे आया और उसे जबरदस्ती पकड़कर बाड़ी के पीछे नर्सरी की ओर ले गया।
जहां पर उसके साथ मारपीट कर बलात्कार कर किसी को न बताने का कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने रात को घटना की जानकारी किसी को न देते हुए सुबह जानकारी दी। जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय पेश किया। जहां न्यायालय ने आरोपित पर दोष पाते हुए सजा सुनाई है।
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