न्यामुद्दीन अली,अनूपपुर। पति और पत्नी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने देने वाली घटना मप्र के अनूपपुर जिले से सामने आई है. जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या (brutal murder) कर दी. अब इस मामले में कोर्ट ने प्रेमी और पत्नी दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह पूरा मामला 30 जुलाई 2020 का है.
ये है पूरा माजरा
प्रभारी अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 30 जुलाई 2020 को पसाल गांव में सड़क किनारे रामजी राठौर नाम के व्यक्ति की लाश मिली थी. इसकी सूचना अनूपपुर पुलिस को दी गई थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल में देखा कि बाइक और शव उलटे दिशा में पड़े हुए थे. वहीं मृतक के सिर पर चोट के निशान भी थे. उक्त घटना स्थल का जायजा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पीएम रिपोर्ट में मौत कारण गला घोंटकर और सिर पर चोट पाया गया, जिस पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ साक्ष्य छिपाने और हत्या का मामला दर्ज किया.
पूछताछ में हुआ खुलासा
पूछताछ करने पर पाया गया कि प्रेमी मुकेश के साथ मिलकर पत्नी उर्मिला ने योजनाबद्ध तरीके से पति को मौत घाट उतार दिया. आरोपियों ने पहले सिर पर रॉड से हमला किया और गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी थी. साक्ष्य छिपाने के लिए हत्या को वाहन दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया गया था. विवेचना के दौरान मौखिक, दस्तावेजी और वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.
कई धाराओं के तहत सजा
इस पूरे मामले पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर पंकज जायसवाल की न्यायालय ने आरोपियों को धारा 302, 201, 120बी के तहत 19 वर्षीय मुकेश राठौर और 26 वर्षीय उर्मिला राठौर को दोषी करार करते हुए दोनों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, 3-3 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 201 के तहत दोनों आरोपियों को पांच साल का कारावास और 2-2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. साथ ही मृतक की माता को एक लाख और बेटे-बेटी को डेढ-डेढ लाख रुपये देने का आदेश दिया है. इस पूरे कार्रवाई में अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
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