न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर में हत्या के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। घटना 2019 की है। आरोपी ने कुल्हाड़ी से वार कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया था। आज इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

VIDEO: MP में राहुल गांधी की यात्रा में लगे ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे, BJP ने वीडियो जारी कर बोला हमला

ये है पूरी घटना

दरअसल, 20 जुलाई 1019 को करनपठार निवासी मिहीलाल ढीमर मवेशी चराने जा रहा रहा था। इसी दौरान आरोपी विपिन बैगा कुल्हाड़ी लेकर आया और मिहीलाल पर अचानक प्रहार कर दिया, जिससे वह गिर गया। इसके बाद आरोपी ने मिहीलाल पर कई वार किए। इस दौरान आवाज सुनकर जब मिहीलाल का भाई सुरेश मौके पर पहुंचा तो आरोपी जंगल की तरफ भाग गया। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद 100 डॉयल की टीम मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल पहुंचा, लेकिन उसकी मौत हो गई।

MP कांग्रेस को बड़ा झटका: कमलनाथ के करीबी नेता नरेंद्र सलूजा BJP में शामिल, बोले- ऐसे नेता के साथ नहीं रह सकता, जिस पर मेरे धर्म के लोगों की हत्या का आरोप हो

वारदात के बाद करन पठार थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। साथ ही जांच कर न्यायालय में चालान पेश किया। आज इस मामले में सुनवाई करते हुए राजेन्द्रग्राम अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश शर्मा ने आरोपी विपिन बैगा पिता भुगबल बैगा उम्र 28 वर्ष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

7 घंटे चक्काजाम का असर: BJP पार्षद हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया अरेस्ट, देखें वारदात का VIDEO

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus