न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले (Anuppur) में नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Rape of minor) के आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा हुई है। आरोपी ने 10 मार्च 2020 को नाबालिग के घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। हालांकि बाद में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। आज कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
ये था मामला
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 10 मार्च 2020 की शाम के 16 वर्षीय पीड़िता अपने घर की छत थी, तभी 30 वर्षीय नवीन उर्फ गोलू ठाकुर पिता राजकुमार ठाकुर निवासी बरबसपुर आया और नाबालिग से माचिस मांगा, पीड़िता माचिस नहीं है बोलकर वापस जाने लगी, तब आरोपी ने उसको जबरदस्तीे पकड़कर उसके घर के पास ही सूने मकान में ले गया और नाबालिग के साथ बलात्कार किया और नाबालिग को वहीं छोड़कर भाग गया। घटना संबंध में पीड़िता ने घर आकर अपने परिजन को जानकारी दी। जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही घटना की विवेचना कर अभियोग पत्र कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया।
आज द्वितीय सत्र न्यायाधीश आरपी सेवेतिया की न्यायालय ने आऱोपी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सोा)/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने की।
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