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न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के अनूपपुर (Anuppur) में नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला जैतहरी थाना का है। आरोपी विद्यमान सिंह ने 2020 में जंगल ले जाकर दो दिनों तक नाबालिग के साथ रेप किया था। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 7 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 01 मार्च 2020 को आरोपी विद्यमान सिंह निवासी ग्राम करूआताल थाना सिंहपुर, जिला शहडोल ने पीड़िता को फोन से रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाकर उसे जंगल ले गया और शादी का वादा कर दो दिनों तक उसके साथ रेप किया। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी के चंगुल से छूटकर पीड़िता घर पहुंची और इसकी जानकारी अपने परिजन को दी। इसके बाद परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे और रिपोर्ट लिखाई, जिस पर पुलिस ने प्रथम सूचना प्रतिवदेन लेखबद्ध करते हुए पीड़िता और परिजनों के बयान लिए और अरोपित को अभिरक्षा में लेकर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
आज द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर ने मामले की सुनवाई कर आरोपी विद्यमान सिंह उर्फ राज पुत्र कोमल सिंह डोंगरे को आजीवन कारावास और 7000 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शाशि धुर्वे ने की। वहीं न्यायालय ने पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर दिए जाने का भी आदेश दिया है।
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