न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की नवगठित नगर परिषद डोला, डूमरकछार, बनगवां और शहडोल जिले की बकहो नगर परिषद में नियम विरुद्ध कर्मचारियों के संविलियन करने पर तीन अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। तत्कालीन प्रभारी सीएमओ विकास चन्द्र मिश्रा, तत्कालीन उप यंत्री संदीप सिंह उरैती और अजीत रावत की सेवा समाप्त की गई है। साथ ही शासन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए संबंधितों से वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं।
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नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि अनूपपुर जिले की नवगठित परिषद डोला, डूमरकछार, वनगवां और शहडोल जिले की नगर परिषद बकहो में नियम विरूद्ध कर्मचारियों के संविलियन करने की शिकायत पर विभागीय जांच के आदेश दिए थे। जांच में तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी विकास चंद्र मिश्रा, तत्कालीन उप यंत्री संदी सिंह उरैती और अजीत राव को दोषी पाए जाने पर तीनों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही उनसे आर्थिक क्षति की राशि वसूली के भी निर्देश दिए गए हें। मंत्री ने कहा कि किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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मंत्री ने बताया कि तत्कालीन मुख्य पालिका अधिकारी जयदीप दीपांकर, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री राकेश तिवारी के विरुद्ध भी विभागीय जांच के बाद रिकवरी का निर्णय लिया गया है। इनका प्रकरण परामर्श के लिये मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा रहा है। विकास चंद्र मिश्रा और संदीप उरैती से निकायों को हुई आर्थिक क्षति की कुल राशि 2 करोड़ 55 लाख में से अनुपातिक राशि की वसूली की जाएगी। साथ ही रावत से आर्थिक क्षति की कुल राशि 65 लाख में से अनुपातिक राशि की वसूली की जाएगी।
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