अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। अगर आपके घर भी तीसरा बच्चा जन्म लेने वाला है तो आपकी नौकरी खतरे में है। दरअसल, प्रदेश में तीन संतान वाले शिक्षकों की सरकारी नौकरी खत्म करने की शुरुआत हो गई है। ताजा मामला भिंड जिले से सामने आया है। जहां तीन बच्चे पैदा होने पर माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है।
भिंड में सीएम राइज स्कूल में अंग्रेजी विषय के लिए हाल ही में नियुक्त किये गए शिक्षक गणेश प्रसाद शर्मा के खिलाफ 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने संबंधित शिकायत की गई थी। इस शिकायत की जांच के बाद माध्यमिक शिक्षक गणेश प्रसाद की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। गणेश प्रसाद के शपथ पत्र में गलत जानकारी देकर माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी।
इसके बाद माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने और 26.01.2001 के बाद तीसरी संतान पैदा करने की पुष्टि होने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई। आपको बता दें कि प्रदेश में ये ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले जून में इंदौर की एक महिला टीचर को तीसरी संतान होने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था।
ये है नियम
मध्य प्रदेश सरकार के नियम के मुताबिक कोई भी सरकारी सेवक के 26 जनवरी 2001 के बाद दो से ज्यादा बच्चे हैं तो वह सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं है। यानी 26 जनवरी 2001 के बाद अगर वे तीसरी संतान के पेरेंट बनते हैं तो वे नौकरी के लिए अपात्र हैं।
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