शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही बजट सत्र तय अवधि से 6 दिन पहले ही समाप्त हो गया है। इससे पहले अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई। अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 27 मार्च की तारीख दी है।

मध्यप्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा के बाद अध्यक्ष गिरीश गौतम के कक्ष में संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की मंत्रणा हुई। अविश्वास प्रस्ताव पर दोनों ही दल ने नियमों को लेकर अध्यक्ष के कमरे में मंत्रणा की।

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अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का बयान सामने आया है। कहा कि विपक्ष चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव वापस ले सकता है। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव नियम विरुद्ध है। पूर्व विधानसभा अध्यक्षों को सुविधा दिए जाने पर गिरीश गौतम बोले- कई प्रान्तों में पूर्व विधानसभा को सुविधा दी जा रही है। अन्य प्रदेशों में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को कैबिनेट मिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है।

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विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाये आविश्वास प्रस्ताव पर गिरीश गौतम ने विधानसभा के नियमों का हवाला दिया।नियम 145-A के तहत अध्यक्ष के लिए अविश्वस प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अध्यक्ष के खिलाफ सदन में संकल्प लाने का नियम है। आविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जाता है। संकल्प की एक निर्धारित भाषा है। संकल्प में पद से हटाने के लिए लाया जाता है। विपक्ष ने अध्यक्ष के खिलाफ संकल्प नहीं लाया है। संकल्प आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष 14 दिन बाद विचार करने के लिए तारीख देता है। संसदीय कार्य को कोई आघात ना पहुंचे इसलिए मैंने इसको चर्चा में लिया है। 27 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर की चर्चा जाएगी। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। 27 मार्च तक विधानसभा की कार्यवाही चलना थी, तय समय से पहले विधानसभा सत्र स्थागित हो गया है।

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