राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। वहीं कांग्रेस विधायक भैरो सिंह बापू ने विधेयक पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोटरयान मालिकों को भारी नुकसान हो रहा है। बस मालिक परेशान हैं, क्योंकि लोकेशन डिवाइस और पैनिक बटन के लिए 15 हजार रुपये का खर्च वहन करना पड़ता है। फिटनेस के लिए बार-बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिससे मोटर मालिक अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं।
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वहीं, कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि वाहनों में गौवंश और ओवरलोड परिवहन हो रहा है। अवैध चेक पोस्ट हटाए जाने चाहिए और वैध चेकपोस्ट शुरू किए जाएं। उन्होंने कहा कि अधिक जुर्माना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। जवाब में मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि विधेयक में दो धाराओं में बदलाव किया गया है। देय कर पर 4 प्रतिशत की दर लागू होगी। अन्य राज्यों के वाहनों द्वारा देय कर नहीं चुकाने पर चार गुना जुर्माना लगेगा।
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नियम उल्लंघन पर 42 सीटर वाहन के लिए 42 हजार रुपये की पेनल्टी होगी। यह विधेयक परिवहन क्षेत्र में सुधार और कर संग्रह को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, हालांकि विपक्ष के विरोध से सदन में तीखी बहस की संभावना है।
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