नीरज काकोटिया, बालाघाट। बालाघाट में पॉक्सो एक्ट के मामले कोर्ट ने आरोपी को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। आरोपी ने नाबालिग से दुराचार किया था। आज मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने यह फैसला सुनाया

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बता दें कि पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत द्वारा 3 दिन में तीन अहम फैसले सुनाए हैं। जिसमें 2 मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास व आज आए फैसले में आरोपी को 10 साल का कारावास की सजा सुनाई गई है। तीनों मामले नाबालिग के साथ दुराचार से जुडे़ हुए हैं।

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विशेष लोक अभियोजक अधिकारी आरती कपले ने बताया कि 31 अक्टूबर को न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने फैसला सुनाया था। जिसमें आरोपी नितेश फुरफुडे को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया। वहीं 1 नवंबर को अल्केश लिल्हारे को पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया और आज आरोपी देवीलाल को पॉक्सो एक्ट में 10 साल की सजा से दंडित किया गया है। तीनों मामले नाबालिग पीड़िता से अनैतिक कृत्य से जुड़ा हुआ है।

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