समीर शेख, बड़वानी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक बिल्डर को अवैध कालोनी विकसित कर प्लॉट बेचने के मामले में कड़ी सजा मिली है। विशेष न्यायाधीश रईस खान ने कालोनाइजर तसव्वर मिर्जा को तीन साल के कठोर कारावास और 3.05 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। तसव्वर मिर्जा ने पूजा स्टेट बी कॉलोनी के नाम से अवैध कॉलोनी विकसित की थी। उन्होंने बिना आवासीय व्यपवर्तन के प्लॉट बेच दिए। खरीदारों को 8-10 महीने में सभी बुनियादी सुविधाएं देने का वादा किया, लेकिन कोई सुविधा नहीं दी। 

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31 दिसंबर 2013 को कॉलोनी के 19 लोगों ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी ने तहसीलदार को जांच के निर्देश दिए। तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर नगरपालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने 26 दिसंबर 2020 को पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने शासन की ओर से पैरवी की। कोर्ट ने सभी तथ्यों और गवाहों के बयान के आधार पर तसव्वर मिर्जा को दोषी पाया। यह फैसला अवैध कॉलोनी काटकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के लिए एक सख्त संदेश है।

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