अमित कोडले, बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में कांग्रेस को जोर का झटका लगा है। न्यायालय ने मुलताई नगर पालिका अध्यक्ष नीतू परमार का चुनाव शून्य घोषित कर दिया। साथ ही एक महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया है।

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दरअसल, भारतीय जनता पार्टी की पार्षद वर्षा गढेकर ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पार्षदों ने जो मत अध्यक्ष के चुनाव के लिए डाले थे, उस पर निशान लगाकर पहचान करते हुए मत डाले गए थे। इसके अलावा भी चुनाव में गड़बड़ी हुई थी। आज मामले में सुनवाई करते हुए प्रथम अपर जिला न्यायाधीश शालिनी शर्मा की बेंच ने नगर पालिका अध्यक्ष नीतू परमार का चुनाव शून्य घोषित कर दिया।

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एक महीने के अंदर चुनाव कराने के आदेश

साथ ही न्यायालय ने बैतूल कलेक्टर को एक माह के अंदर मुलताई नगर पालिका अध्यक्ष का दोबारा चुनाव करवाने का आदेश दिया है। बता दें कि भाजपा के बागी पार्षदों की मदद से मुलताई में कांग्रेस की नीतू परमार नपाध्यक्ष बनी थी। कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है।

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