एन.के.भटेले, भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले के लहार न्यायालय न्यायालय में जज के सजा सुनाते ही आरोपी फरार हो गया. न्यायालय में पुलिसकर्मियों को चकमा देकर रफूचक्कर हो गया. ऐसे में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. चेक बाउंस होने के मामले में आरोपी राजबहादुर (46 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया था. धारा 138 के तहत आरोपी को 1 साल की सजा सुनाई गई थी. इसके साथ ही धारा 327(3) के तहत 1 लाख 36 हजार 300 रुपए प्रतिकार फरियादी को अदा करने का आदेश दिया गया था.

दरअसल लहार न्यायालय में दर्ज एनआईए के प्रकरण में सुनवाई चल रही थी. इस दौरान कोर्ट द्वारा आरोपी राजबहादुर दोहरे के खिलाफ सजा सुनाते हुए उसे एक वर्ष का कारावास और फरियादी को प्रतिकर देने का निर्णय दिया गया था, जिसको सुनने के बाद आरोपी राजबहादुर न्यायलय अभिरक्षा से फरार हो गया.

जानकारी के मुताबिक फरियादी शैलेन्द्र प्रताप द्वारा जगनपुरा मिहोना निवासी राजबहादुर दोहरे के खिलाफ चेक बाउंस मामले FIR दर्ज कराई थी, जिस पर कोर्ट में प्रकरण चल रहा था. मामले को अंतिम सुनवाई और फैसले के संबंध में न्यायालय द्वारा उसे नोटिस भेजकर बुलाया गया था. न्यायालय अभिरक्षा में फैसला फरियादी के पक्ष में सुनते हुए आरोपी को 1 साल कारावास की सजा सुनाई. साथ ही फरियादी को कंपनसेशन 1 लाख 36 हज़ार रुपये चुकाने के निर्णय दिया. कंपनसेशन नहीं चुकाने पर अलग से 1 साल का कारावास की सजा प्रथक से दिए जाने का फैसला सुनाया था. जिसके बाद आरोपी किछ देर न्यायालय में रुका और फिर फरार हो गया.

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फरार आरोपी के संबंध में पुलिस को पत्र लिखकर लहार न्यायालय के न्यायधीश संघप्रिय भद्रसेन ने जानकारी देते हुए कार्रवाई किये जाने की बात कही है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मुताबिक आरोपी न्यायालय अभिरक्षा से फरार हुआ. जिससे पुलिस की लापरवाही नहीं है. हालांकि पुलिस ने न्यायालय की शिकायत पर आरोपी खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी.

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