एनके भटेले, भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने मंगलवार को एक आदेश जारी करते हुए 17 नवंबर को मतदान के दिन सभी प्रकार के निजी वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी थी। यहां तक की दो पहिया वाहनों पर भी उन्होंने रोक लगा दी थी। उस आदेश का वापस ले लिया गया है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने चुनाव आयोग को शिकायत कर इसे मतदाताओं के मतदान जैसे मूलभूत अधिकारों से वंचित करने का प्रयास बताया था। ऐसे में कलेक्टर को हटाकर नए कलेक्टर की पदस्थापना की मांग बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से की थी।

दरअसल भिण्ड जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक आदेश जारी कर मतदान वाले दिन अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे मतदाताओं के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग में शिकायत कर कलेक्टर को हटाने की मांग की थी। कहा गया कि अगर सभी वहां प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे तो मतदाता मतदान करने कैसे पहुंचेंगे। ऐसे में यह उनके मतदान जैसे मूलभूत अधिकारों से वंचित करने का प्रयास है। कलेक्टर ने बुधवार देर शाम नया आदेश जारी कर सभी प्रकार के वाहनों पर लगी रोक को हटा दिया है। भाजपा की शिकायत के कुछ समय के बाद ही कलेक्टर ने नया आदेश जारी कर दिया है।

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