एनके भटेले, भिंड। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के भिंड (Bhind) में कुत्ते की हत्या करने वाले आरोपी को एक साल की सजा हुई है। कोर्ट ने माखन सिंह नामक आरोपी को यह सजा सुनाई है। अदालत ने एक हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने चार साल पहले वारदात को अंजाम दिया था।
दरअसल, यह घटना चार साल पहले भिंड के गोरमी थाना क्षेत्र के राउपुरा गांव की है। डॉग के भौंकने पर आरोपी माखन सिंह ने बल्लम मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद कुत्ते के मालिक ने थाना पहुंचकर आरोपी माखन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मामले की विवेचना करने के बाद चालान मेहगांव कोर्ट में पेश किया।
आज इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी माखन सिंह को दोषी करार दिया और एक साल जेल की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने आरोपी माखन पर एक हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। डीपीओ अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी ने चार साल पहले वारदात को अंजाम दिया था। आज कोर्ट ने जुर्म सिद्ध होने पर आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक