शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के भोपाल (BHOPAL) में एक कार चालक को एंबुलेंस को साइड ना देना भारी पड़ गया। पुलिस ने कार को जब्त कर मालिक पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। संभवत: यह पहली कार्रवाई है, जब इमरजेंसी वाहन को साइड ना देने पर कार्रवाई की गई हो।
दरअसल, यह कार्रवाई होशंगाबाद रोड पर की गई। कई बार हर्न देने के बाद भी कार चालक ने एंबुलेंस को साइड नहीं दिया। जिसके बाद पुलिस से शिकायत की गई। वहीं शिकायत मिलने पर पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194 ई के तहत कार्रवाई करते हुए कार को जब्त कर लिया। साथ ही 10,000 का जुर्माना लगाया है।
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एंबुलेंस को साइड नहीं देने पर पहली कार्रवाई
माना जा रहा है कि यह पहला मामला है, जब प्रदेश में इमरजेंसी वाहन को साइड ना देने पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194 ई के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने जिस कार पर कार्रवाई की है, उसका नंबर एमपी 04 सीके 5639 है।
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