अजय शर्मा, भोपाल। रेप केस में फंसे रेलवे के एडीआरएम गौरव सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअलस, एडीआरएम के खिलाफ पीड़ित महिला ने कोर्ट में कैविएट लगाई। जिसमें पीड़िता ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं देने की मांग की है।

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बता दें कि रेप के मामले में फरार चल रहे एडीआरएम गौरव सिंह की डीजे कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका रद्द हो चुकी है। वहीं फरार होने के बाद पुलिस ने एडीआरएम गौरव सिंह 5 हजार का इनाम घोषित किया है।

रेप केस: ADRM गौरव सिंह पर एक्शन लेने के बजाए रेलवे ने भोपाल से चेन्नई किया ट्रांसफर

ये है मामला
ADRM गौरव सिंह के खिलाफ एक महिला कर्मचारी ने दुष्कर्म का मामला दुष्कर्म करवाया है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि वे मार्च 2021 से उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे। केस दर्ज होने के बाद रेलवे बोर्ड ने गौरव को भोपाल से चेन्नई ट्रांसफर कर दिया है। जांच को प्रभावित न कर सकें, इसलिए गौरव सिंह का 1400 किलोमीटर दूर तबादला किया गया। हालांकि गौरव सिंह अभी फरार चल रहे हैं।

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