शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन किया गया है। अब पुलिस गौ तस्करी के मामले में पशुपालन विभाग को भी शामिल करेगी। पशुपालन विभाग तस्करी के मामले में गोवंश और गौ मांस का रीति नीति से निपटारा करेगा।

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प्रदेश की डॉ मोहन यादव की सरकार गौ माता की सुरक्षा को लेकर लगातार बड़े फैसले ले रही हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन किया गया है। अब पुलिस गौ तस्करी के मामले में पशुपालन विभाग को भी शामिल करेगी। तस्कर को पकड़ने के बाद पशुपालन विभाग को भी सूचना देगी। इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी। विभाग रीति नीति के तहत गोवंश और गौ मांस का निपटारा करेगा।

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