अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश के किसानों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल, प्रदेश सरकार चुनावी साल में किसानों का ब्याज माफ (interest waived) करेगी। इसके लिए कल से सोसाइटियों में किसानों की सूची लगेगी। 31 मार्च 2018 की स्थिति में जिन किसानों ने कर्ज चुकता नहीं किया था, ऐसे 4 लाख 40 हजार ड्यू किसानों के साथ ही ऐसे किसान जो समय पर कर्ज न चुकाने के कारण जिन पर ब्याज का भार बढ़ गया है उनका ब्याज सरकार भरेगी।
ऐसी रहेगी ब्याज माफी की प्रक्रिया
11 मई को सोसाइटियों पर किसानों की सूची लगेगी। 12 मई से 15 मई यानी चार दिन तक किसानों से ब्याज माफी योजना (interest subvention scheme) के फॉर्म भरवाए जाएंगे। 16-18 मई तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। 23 मई को वित्त विभाग से सहकारिता विभाग को 2250 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद 26 और 27 मई को किसानों को डिफाल्टर मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
ये होंगे ब्याज माफी के लिए पात्र
मूलधन और ब्याज को मिलाकर जिन किसानों की राशि दो लाख रुपए तक है, ऐसे किसानों का ब्याज माफ किया जाएगा। अल्पावधि फसल ऋण जो की 12 महीने में कर्ज लौटने वाले होंगे। दूसरा फसल खराब होने पर मध्यावधि ऋण में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार अल्पावधि और मध्यावधि ऋण माफ किए जाएंगे।
इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
विधायक, सांसद, चुने हुए जनप्रतिनिधि, निगम, मंड़ल, बोर्ड के पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स अदा करने वाले किसानों को ब्याज माफी योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
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बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट (Shivraj Cabinet) की बैठक में डिफॉल्टर किसानों के कर्ज माफी का निर्णय लिया गया था। एमपी सरकार किसानों के 2 लाख तक के कर्ज का ब्याज भरेगी। जिसमें प्रदेश के 11 लाख से अधिक किसान शामिल हैं।
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