शब्बीर अहमद, भोपाल. प्रदेश में अब निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चल सकेगी. ऐसे में प्राइवेट स्कूल या कॉलेज संचालक ने पेरेंट्स पर यूनिफॉर्म-बुक के लिए दबाव डाला तो FIR होगी. दरअसल, अभी अभिभावकों पर विशेष दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने का स्कूलों द्वारा दबाव बनाया जाता है.

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भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मामले को लेकर आदेश जारी किया है. प्राइवेट स्कूलों में किताब और यूनिफॉर्म बिक्री पर रोक लगा दिया है. ऐसे में शिकायत मिलने पर धारा 144 के तहत संचालक पर कार्रवाई होगी.

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इसके अलावा स्कूलों का नाम प्रिंट वाली शिक्षण सामग्री और यूनिफॉर्म पर भी रोक लगा दी गई है. अब यूनिफॉर्म, बैग किताबों बेल्ट और टाई पर स्कूल का नाम स्कूल और विक्रेता नहीं लिख सकेंगे. कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.

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