सुधीर दंडोतिया, भोपाल। आजकल युवाओं में सेल्फी का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है, अक्सर वे सेल्फी लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट करते नजर आते है। लेकिन जो लोग अक्सर रेलवे ट्रैक और ट्रेन पर सेल्फी लेते है, वे सावधान हो जाए। यदि अब आपने रेलवे परिसर के अंदर या ट्रैक-ट्रेन के सामने सेल्फी ली, रील बनाई तो 3000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, जुर्माना न देने वाले को छह महीने की जेल की सजा भी भुगतना होगी। संशोधित राशि मार्च से वसूली जाएगी।
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यदि किसी भी व्यक्ति ने ऐसी रील या सेल्फी अपने सोशल मीडिया पर अपलोड की तो रेलवे उनके सोशल मीडिया अकाउंट की पड़ताल कर उन पर कार्रवाई करेगा। ऐसे कई मामलों में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) व शासकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) संबंधितों विशेषकर स्टूडेंट को चेतावनी देकर छोड़ देता था, लेकिन अब किसी को भी रियायत नहीं मिलेगी।
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अभी कम से कम 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान
वर्तमान में रेलवे परिसर में वीडियो रील-सेल्फी बनाने जैसे मामलों में 500 से 1000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही छह महीने की सजा भी है। लेकिन मार्च के महीने से जुर्माना राशि 3000 रुपए की जा रही है। हालांकि सजा के प्रावधान छह महीने में कोई संशोधन नहीं किया गया है। यह जुर्माना व सजा रेलवे एक्ट की धारा 145 व 147 के तहत होती है।रेलवे ट्रैक पर पहुंचने के बाद न्यूसेंस फैलाने के 486 से ज्यादा मामले रेल मंडल में विभिन्न स्थानों पर दर्ज हुए हैं।
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