शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट के मामले में रातीबड़ पुलिस के खिलाफ रातीबड़ थाना में एनसीआर दर्ज की गई है। रातीबड़ के थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव, सब इंस्पेक्टर उदय सिसोदे, प्रधान आरक्षक महेश डांगी, रविंद्र पाल, और अतुल जांगले समेत 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एनसीआर दर्ज की गई है।

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बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के आरोपों के आधार पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ NCR दर्ज की गई है। दरअसल बजरंग दल और कुछ लोगों के बीच आपस में विवाद हो गया था। जिसके बाद एक दूसरे पक्ष ने मारपीट की थी, जिसमें विशेष धर्म का भी युवक शामिल था। पुलिस ने शुरू में मामले को संभालने की कोशिश की थी। लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के विवाद के बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर दी।

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इधर बजरंगदल का आरोप था कि पुलिस विशेष धर्म के लोगों का समर्थन कर रही है। वहीं पुलिस की मारपीट के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रातीबड़ थाने का घेराव किया था। बजरंग दल थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर अड़ा था। जिसके बाद रातीबड़ थाना पुलिस ने FIR की जगह एनसीआर दर्ज की है।

जानिए क्या होती है NCR 

हमारे देश की पुलिस प्रणाली  में पुलिस थाने बहुत अहम होते हैं। हर राज्य के जिलों में कई थाने होते हैं। थानों में शिकायत करने की एक अलग प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया में नाम आता है ‘एनसीआर’ का। यह अंग्रेजी का शब्द है, जिसकी फुल फॉर्म नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट (non cognizable report) होती है। हिंदी में इसका अर्थ होता है ‘गैर-संज्ञेय अपराध सूचना।