शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सीधी भर्ती से पदोन्नति के भी पद भरे जाएंगे। शासन ने नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए मेडिकल टीचर्स की नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन किया है। सीधी भर्ती, साक्षात्कार या प्रमोशन के माध्यम से पद भरे जा सकेंगे, पदोन्नति का रोस्टर रहेगा लागू।
पदोन्नति के पदों को सीधी भर्ती से पांच साल तक भरने की शिथिलता की गई। वैधानिक कारणों से प्रमोशन न हो पाने वाले पदों को सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। जिनके पास दो संतान या महिला के खिलाफ अपराध में दोष सिद्ध ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने एक नई पहल शुरू की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी ने आयुष्मान योजना के हितग्राहियों से बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरीजों से चर्चा की। पहली बार निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों से बातचीत की गयी है। उन्होंने इंदौर के अरविंदो अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत भर्ती मरीजों से बातचीत की और योजना को लेकर फीडबैक लिया।
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