अजय शर्मा,भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की पत्नी को आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है. भ्रष्टाचार इंजीनियर पति ने किया और सजा पत्नी को मिली है. भोपाल जिला अदालत ने यह बड़ा फैसला सुनाया है. यह पूरा मामला 3.95 करोड़ की ब्लैक मनी का है.

दरअसल 26 फरवरी 2009 को आयकर विभाग ने पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन अधीक्षण यंत्री जितेंद्र भासने के यहां छापेमार कार्रवाई की थी. आय से अधिक संपत्ति मिलने पर जितेंद्र भासने ने संपत्ति पत्नी भारती भासने के नाम होने का हवाला दिया था. सरकारी कर्मचारी रहते भासने ने 31 लाख रुपए का एकमुश्त आयकर रिटर्न फाइल किया था.

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जिसके बाद आयकर विभाग ने जांच कर छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया. जिसमें भासने की पत्नी को दोषी पाया. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी के विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ने अब बड़ा फैसला सुनाया है. जितेंद्र भासने की पत्नी भारती भासने को तीन साल की सजा सुनाई गई है.

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बता दें कि केस के दौरान जितेंद्र की मौत होने के कारण उनका नाम केस से हट गया था, लेकिन पत्नी पर केस चलता रहा. इसमें विशेष न्यायाधीश डॉ. धर्मेंद्र टाटा ने उन्हें मनी लाण्ड्रिंग के पीएमएलए एक्ट धारा 4 के तहत तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार का अर्थदंड लगाया है, जो नहीं देने पर छह माह और बढ़ेगी. यह केस 3.95 करोड़ की ब्लैक मनी को मनी लाण्ड्रिंग का था, जो साल जनवरी 2012 में ईडी इंदौर द्वारा दर्ज किया गया था.

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