अजय शर्मा, भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के भोपाल (BHOPAL) में जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर बड़ा एक्शन लिया है। कलेक्टर ने 22 बीएलओ को निलंबित (22 BLO Suspend) कर दिया है।
टमाटर के तेवर हुए लाल: 10 दिन के अंदर दाम 100 के पार, बिगड़ा रसोई का बजट
जिला निर्वाचन अधिकारी ने 12 अप्रैल 2023 को बूथ लेवल अधिकारी के रूप में मतदाता सूची संबंधी कार्य संपादित किए जाने के लिए 22 कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई थी। लेकिन कर्मचारियों ने अपने दायित्वों का निर्वाहन ना करते हुए आदेश की अवहेलना की।
CM शिवराज के खिलाफ पोस्टर लगाने वाले युवक की हुई पहचान: एसपी बोले- जल्द आरोपी को करेंगे गिरफ्तार
काम में लापरवाही बरतने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन नहीं करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-3 अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आने के कारण इन कर्मचारियों को निलंबित किया गया।
निलंबन अवधि के दौरान निलंबित कर्मचारियों को मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। साथ ही 20 कर्मचारियों का मुख्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 152 द.प. भोपाल और 2 कर्मचारियों का मुख्यालय निर्वाचक रजिस्टीकरण अधिकारी 150- भोपाल उत्तर रहेगा।
MP News: बीजेपी नेता ने गोली मारकर की पत्नी की हत्या, शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक