शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) मानहानि केस में आज भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके वकील ने अदालत में न आने की अर्जी लगाई थी। जिसमें राज्यसभा सत्र (Rajya Sabha Session) में शामिल होने का हवाला देते हुए असमर्थता जताई थी।

दरअसल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (VD Sharma) ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया हैं। जिसमें पूर्व सीएम को कोर्ट के सामने आज यानी 3 फरवरी को अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन आज भी स्पेशल कोर्ट (Special Court) में पेश नहीं हुए। दिग्विजय सिंह पहले भी दो बार पेशी पर नहीं आये है। जिसके बाद कोर्ट ने 3 फरवरी की तारीख दी थी। अब जज ने दिग्विजय सिंह को कल कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है।

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ये है पूरा मामला

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर मानहानि का केस दर्ज कराया है। उन्होंने कोर्ट में बताया कि दिग्विजय ने 4 जुलाई 2014 को मीडिया के सामने गंभीर आरोप लगाए थे। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि वीडी शर्मा एबीवीपी (ABVP) के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा आरएसएस (RSS) और व्यापमं (Vyapam) के बीच में बिचौलिए का काम किया गया है। जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ था।

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जिससे आम जनता के बीच उनकी छवि धूमिल हुई। इससे व्यथित होकर उन्होंने कोर्ट के सामने मानहानि का मुकदमा दायर कर साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए विधान महेश्वरी ने धारा 500 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है।

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