अमृतांशी जोशी, भोपाल। एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म OMG-2 को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उज्जैन में संत और पुजारियों के बाद अब मध्य प्रदेश बाल आयोग (Madhya Pradesh Child Commission) के पूर्व सदस्य ने फिल्म को लेकर आपत्ति जताई है।
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बाल आयोग के पूर्व सदस्य विभांशु जोशी ने सेंसर बोर्ड को पत्र लिखा है। जिसमें जोशी ने आरोप लगाया है कि फिल्म OMG-2 के निर्माता द्वारा सिनेमेटोग्राफ (प्रमाणन) नियम 1983 की धारा 38 के अनुसार प्रचार सामग्री में एडल्ट(A) कैटेगरी का उल्लेख नहीं किया है।
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बाल आयोग के पूर्व सदस्य विभांशु जोशी ने सेंसर बोर्ड को लिखे पत्र में कहा है कि फिल्म ओएमजी-2 को आपके संस्थान सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा सर्टिफिकेट क्रमांक DIL/3/50/2023-Mumbai दिनांक 31/07/23 के द्वारा वयस्क (A) श्रेणी दी गई है। निर्माता द्वारा सिनेमेटोग्राम नियम 1983 की धारा 38 के अनुसार प्रचार सामग्री में वयस्क (A) कैटेगरी का उल्लेख नहीं किया है। सिनेमेटोग्राम नियम 1983 की धारा 38 में फिल्मों के विज्ञापन के लिए निर्देश है, जिसमें कहां गया है कि कोई भी व्यक्ति यूए, ए,या एस प्रमाण पत्र प्राप्त फिल्म का विज्ञापन करता है या समाचार पत्रों, होर्डिग्स, पोस्टर, हैंडबिल या ट्रेलरों में प्रविष्टियों के माध्यम से ऐसी फिल्म का प्रदर्शन करता है, इसके प्रमाणन की तारीख के बाद, इस तरह का संकेत देना होगा। आपसे अनुरोध है कि फिल्म के निर्माता को नियमानुसार फिल्म प्रचार में एडल्ट कैटेगरी के इस्तेमाल का निर्देश दे।
श्री परशुराम सेना ने जलाया पुतला
इधर, इंदौर में ट्रेलर आइलैंड मॉल के बाहर श्री परशुराम सेना ने ओमायगॉड-2 और अक्षय कुमार का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक्टर और फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए।
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