सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने खंडवा से बीजेपी विधायक कंचन तनवे पर 50 हजार रुपए की कास्ट लगाई है। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने जुर्माना राशि एक सप्ताह के भीतर हाई कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने के निर्देश दिए हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय ने कोर्ट में याचिका लगाई थी।
जाति प्रमाण पत्र में दी गलत जानकारी
यह मामला विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पराजित प्रत्याशी कुंदल मालवीय की चुनाव याचिका से संबंधित है। इसके जरिये भाजपा विधायक तनवे के जाति प्रमाण पत्र में गलत जानकारी को आधार बनाया गया है। साथ ही निर्वाचन निरस्त कर नए सिरे से चुनाव कराए जाने पर बल दिया गया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में विधायक को जबलपुर हाईकोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे नहीं पहुंचीं। जिसके बाद उनके ऊपर जुर्माना लगाया है।
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बता दें कि पिछले साल आखिर में हुए मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर कंचन मुकेश तनवे चुनाव लड़ा था। भाजपा प्रत्याशी कंचन ने रिटर्निंग ऑफिसर को जाति प्रमाण पत्र भी पेश किया था। लेकिन इसमें पिता की जगह पति मुकेश तनवे का नाम लिख दिया, जो मान्य नहीं होता। इस पर कांग्रेस प्रत्याशी रहे कुंदन मालवीय ने चुनाव आयोग को शिकायत भी की थी। इसे लेकर जनवरी 2024 में जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर दी। इसमें चुनाव को शून्य करने की मांग की।
जिला पंचायत चुनाव के समय दिया था शपथ-पत्र
बताया जाता है कि कंचन मुकेश तनवे ने जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही थीं, तब रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें नोटिस दिया था। कहा था कि जाति प्रमाण पत्र प्रॉपर नहीं है। तब उन्होंने शपथ-पत्र दिया। इसमें समय नहीं होने का हवाला दिया। उसके बाद वे जिला पंचायत अध्यक्ष बन गईं। इसके बाद वे विधानसभा चुनाव लड़ीं, तो उन्होंने दोबारा वही जाति प्रमाण-पत्र पेश किया। सामने आया कि विवाहित महिला भी है, तब भी उनकी जाति प्रमाण-पत्र पर पिता के बजाय पति का नाम होना गलत है।
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