अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में मिलावट से मुक्ति अभियान (Milawat Se Mukti Abhiyan) के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल, खाद्य सुरक्षा विभाग (Food Safety Department) ने मिलावटखोरों के 20 मामलों में 18 लाख से अधिक का जुर्माना (fine on adulterants) लगाया है। न्याय निर्णायक अधिकारी हरेंद्र नारायण ने यह फैसला सुनाया है।

खाद्य विभाग ने 20 मामलों में 18 लाख 70 हजार का जुर्माना उल्लंघन करने वालों पर लगाया है। जिसमें मुरैना निवासी दिग्विजय सिंह जादौन के विरुद्ध दो प्रकरणों में कुल चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। दिग्विजय सिंह से लगभग नौ क्विंटल का अमानक पनीर जब्त किया गया था।

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साथ ही अमानक मावा सप्लाई और बेचने के मामले में ग्वालियर निवासी सुरेश कनौजिया के विरुद्ध 2 लाख का जुर्माना, अमानक शहद का निर्माण और विक्रय के आरोप में शामली स्थित आजाद कुटीर उद्योग के विरुद्ध एक लाख, फुटकर विक्रेता सहित कुल 2,00,000 का जुर्माना, अमानक पनीर और मावा मामले में होशंगाबाद रोड स्थित सेलेस्टियल कंपनी पर एक लाख रुपये समेत अन्य मामलों में जुर्माना लगाया गया है।

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