शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल का कुख्यात बदमाश और पॉक्सो एक्ट में जेल में बंद प्यारे मियां और उसके बेटे को अदालत ने तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार पॉक्सो एक्ट में बंद प्यारे मियां को तीन साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अलग से सजा भुगतनी पड़ेगी। उसे वन्य प्राणी अधिनियम संरक्षण के तहत सजा सुनाई गई है। प्यारे मियां के घर से कार्रवाई दौरान वन्य प्राणियों की ट्राफियां मिली थी।
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