शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में बेकसूर छात्र अमन दांगी की हत्या कर लाश जलाने मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरोपी रजत सैनी को मौत की सजा सुनाई है। जज धर्मेंद्र टाडा की कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

आरोपी रजत सैनी ने पिछले साल 14 जुलाई 2022 में खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम दिया था। आरोपी रजत सैनी ने दुनिया और पुलिस की नजर में खुद को मरा साबित करने बेकसूर छात्र की हत्या कर दी थी। आरोपी रजत सैनी 5 लाख का कर्ज नहीं चुका पाने और जेल वापस नहीं जाना चाहता था। आरोपी रजत हत्या के मामले में जेल से पैरोल पर बाहर आया था।आरोपी ने जेल में बंद निर्जन मीणा से 5 लाख रुपए लिए थे। आरोपी रजत नाबालिग के अपहरण मामले में जेल से पैरोल पर बाहर आया था। अपहरण के मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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नौकरी लगवाने का झांसा देकर अमन से दोस्ती बढ़ाई

पैरोल पर छूटने के बाद रजत मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करने लगा। उसने अमन को भी अपनी कंपनी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर दोस्ती बढ़ा ली। अमन उसके कमरे में आने जाने लगा। गुरुवार को भी वह उससे मिलने कमरे पर पहुंचा। अंदर आते ही रजत ने उस पर हथौड़े-बैट से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इसके बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

आरोपी रजत सैनी

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