शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश के भोपाल में आज साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन होने जा रहा है। कोर्ट में लंबित राजीनामे योग्य अपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस, बैंक वसूली, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद भूमि अधिकरण, ई चालान संबंधी जैसे सभी सिविल प्रकरण और न्यायालयों में लंबित सभी राजीनामे योग्य प्रकरण नेशनल लोक अदालत में रखे जाएंगे। शासन और संपत्ति विभाग द्वारा निर्धारित नीति अनुसार भारी छूट का लाभ मिलेगा।

जिला न्यायालय भोपाल में 49, फैमिली कोर्ट भोपाल में 4, सिविल न्यायालय बैरसिया में 5, श्रम न्यायालय में 2, परिवार परामर्श केंद्र में 1 और मप्र भू – संपदा विनियामक प्राधिकरण में 3 खंडपीठों का गठन हुआ है। न्यायलयों में लंबित 20205 प्रकरण रेफर किए गए हैं।

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भोपाल निगम के सभी 85 वार्ड कार्यालयों में शनिवार को लोक अदालत शिविर लगेंगे। इनमें संपत्तिकर, जल कर के सरचार्ज में शासन के तय नियमों में छूट मिलेगी। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार रुपये है, उन्हें पूरी छूट मिलेगी। इसी तरह जलकर में 10 हजार रुपये तक की राशि बकाया के प्रकरणों में भी अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

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