अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) की हकदार होगी। सरकार ने 10 साल बाद अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
प्रदेश में अब तक सरकारी कर्मचारी की पत्नी, पुत्र के होते हुए विवाहित बेटी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं थी। अब विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता, अविवाहित पुत्री या बहन भी नौकरी की हकदार होगी, लेकिन इसके लिए माता और पुत्र की सहमति जरूरी रहेगी। कोई पात्र व्यक्ति नहीं होने पर विधवा पुत्रवधु को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी।
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